महाराष्ट्र में MLC का चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल कोटे से MLC बनाया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। इस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अनुरोध किया गया है।
बता दें कि दो पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए MLC चुनाव टाल दिया गया था। इसके बाद से ही उद्धव की सीएम पद की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। हालांकि अब बादल छंटते नजर आ रहे हैं।
बता दें कि संविधान की धारा 164 (4) के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री का 6 महीने के अंदर ही सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में सीएम पद को बनाए रखने के लिए 28 मई से पहले ही उनका विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है।
महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की दो सीटें खाली हैं। इन्हीं में से एक सीट पर कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी है। अगर राज्यपाल सहमत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाए रखने में सफल हो सकते हैं।
-एजेंसियां
बता दें कि दो पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए MLC चुनाव टाल दिया गया था। इसके बाद से ही उद्धव की सीएम पद की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। हालांकि अब बादल छंटते नजर आ रहे हैं।
बता दें कि संविधान की धारा 164 (4) के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री का 6 महीने के अंदर ही सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में सीएम पद को बनाए रखने के लिए 28 मई से पहले ही उनका विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है।
महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाली विधान परिषद की दो सीटें खाली हैं। इन्हीं में से एक सीट पर कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे के नाम को नामित करने के लिए राज्यपाल के पास सिफारिश भेजी है। अगर राज्यपाल सहमत हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाए रखने में सफल हो सकते हैं।
-एजेंसियां
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